लॉकडाउन के दूसरे चरण में इन क्षेत्रों को भी मिली छूट, देखें पूरी लिस्ट – These areas were also exempted in the second phase of lockdown, see the complete list | nation – News in Hindi
लॉकडाउन के दूसरे चरण में कृषि क्षेत्र को भी मिली और छूट.
सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन के मुताबिक कई सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा. इसी के साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी कई छूट देने का फैसला किया गया है.
इससे पहले जारी की गई गाइडलाइन में बताया गया था कि खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी. इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया था. नई गाईडलाइन्स के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई थी जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है.
Ministry of Home Affairs has issued an order to include the following in the consolidated revised guidelines on lockdown measures for strict implementation by Ministries/Depts of GoI, State/Union Territory Govts &various authorities. pic.twitter.com/svAUgGQV2x
— ANI (@ANI) April 17, 2020
सरकार की ओर से किसानों को लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट
कृषि क्षेत्र : जंगल सरकार की नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज (MFP) या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और साथ ही वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं. इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी,कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग, और बिक्री कर सकते हैं.
फाइनेंसियल सेक्टर: गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFC) जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs) और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (NBFC-MFI) शामिल हैं, जिनमें कम से कम कर्मचारी हो. साथ ही सहकारी साख समितियां को भी काम करने की इजाजत दी गई है.
निर्माण क्षेत्र : ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली की तार बिछाना/ निर्माण और संबंधित गतिविधियों के साथ दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल को बिछाना भी शामिल है.
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First published: April 17, 2020, 10:38 AM IST