72 घंटे कफ्र्यू का कड़ाई से पालन करने रिसाली निगम आयुक्त ने की लोगों से अपील
नियम के उल्लंघन करने और अवैध रूप से कुछ भी बेचने पर जुर्माने के साथ होगी दो साल की सजा
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ले रहे है कार्यवाही की जानकारी
भिलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रिसाली निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने सभी वार्डो के नागरिको से अपील किया है कि संकट के इस घड़ी में जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए संयम एवं धैर्य बनाये रखे। श्री सर्वे ने कहाँ है कि छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा प्रतिदिन निगम रिसाली के सभी वार्डो की कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु निगम द्वारा की जा रही प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी ली जा रही है और वे निगम क्षेत्र के रहवासियों के प्रति चिंतनीय एवं संवेदनशील है गृहमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि उनके क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए उक्त हेतु गृहमंत्री द्वारा निगम के फुड वितरण केन्द्र एवं दानदाताओं की सराहना भी की है । निगम आयुक्त श्री सर्वे ने कहाँ है कि एपीडेमिक एक्ट के अंतर्गत कलेक्टर अंकित आनंद ने दुर्ग में 16 अप्रैल गुरूवार शाम से छत्तीसगढ शासन के आदेशानुसार कफ्र्यू लगाने का आदेश जारी किया है । कफ्र्यू 19 अप्रैल की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। उन्होने कहाँ है कि निगम की अत्यावश्यक सेवाओं का ही संचालन हो सकेगा एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार के कार्यालय ही खूले रहेंगें इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं से जूड़़े मेडिकल दुकान, एम्बुलेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी की दुकाने ही खुल सकेंगी श्री सर्वे ने कहाँ है कि उल्लंघन करने वालो पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेंगी । इस दौरान तीन दिनो तक किराना एवं सब्जी दुकाने भी बंद रहेंगी यदि कोई व्यक्ति आवश्यक सेवा में लगे किसी सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्यों को पूरा करने से रोकता या बाधा डालता है या केन्द्र/राज्य सरकारों या सक्षम एजेंसी द्वारा जारी किये गये निर्देशो का पालन करने से इनकार करता है तो उसे एपीडेमीक एक्ट के तहत अपराध माना जायेगा। तथा एक साल की सजा एवं जुर्माना लगाया जा सकता है यदि दोषी व्यक्ति के किसी काम से जान मान का नुकसान होता है तो उसे दो साल की सजा और जुर्माना हो सकता है धारा 53 के तहत यदि कोई व्यक्ति राहत कार्यो/प्रयासों के लिए किसी भी पैसे या सामाग्री का दुरूपयोग अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है या उन्हें ब्लैक में बेचता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है इस धारा के तहत दो साल की सजा एवं जुर्माना हो सकता है निगम आयुक्त श्री सर्वे ने वार्डवासियों से अपील किया है कि देशव्यापी लॉकडाउन एवं छत्तीसगढ़ शासन का 72 घंटे की कफ्र्यू का कड़ाई से पालन करते हुए स्वयं एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए शासन के दिशा निर्देशो का पालन करें। निगम प्रशासन रिसाली हर पल हर क्षण हर समय आपके दरवाजे पर खडी है। निगम के फुड वितरण केन्द्र द्वारा हर वार्डो में जरूरतमंद, गरीब व्यक्तियों के लिए सूखा राशन सामाग्री घरों तक पहुचाई जा रहीं है श्री सर्वे ने वार्डवासियों को आगाह किया है कि कफ्र्यू के चलते सडको पर बेवजाह घुमने पर पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों को जब्त करने के साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा है अत: आप सभी बेवजह बाहर घुमने से बचे एवं पुलिस प्रशासन तथा निगम प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।