COVID-19: तमिलनाडु में 25 नए मामले, एक की मौत; राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,267 | Tamil Nadu reports 25 new coronavirus cases 1 death | nation – News in Hindi


तमिलनाडु में अब तक 15 की मौत हो गई है.
तमिलनाडु (Tamilnadu) के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी (K Palanisamy) ने बताया कि राज्य में कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के कुल मामलों की संख्या अब 1,267 हो गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए मामलों में कमी दिखाती है कि विषाणु के प्रसार पर नियंत्रण के सरकार के प्रसार सफल हो रहे हैं. उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टरों की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवादददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह बीमारी एक बड़ी चुनौती है.’’
राज्य में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस
वहीं तमिलनाडु पुलिस (Tamilnadu Police) ने बुधवार को बताया कि लॉकडाउन (Lockdown) का उल्लंघन करने के लिये अबतक लगभग दो लाख प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं जबकि डेढ़ लाख से अधिक वाहन जब्त किये गए हैं. वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और इसी तरह वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन के लगभग 1,84,748 मामले सामने आए हैं और उन सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि कुल 82.32 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है और 1.56 लाख वाहन जब्त किये गए हैं. इस बीच, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) ने आज कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिना मास्क के पैदल आवाजाही करने वालों से जुर्माना वसूलना भी शामिल है. इससे कुछ दिन पहले कॉरपोरेशन ने जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वालों के लिये मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था.
मास्क पहनना हुआ अनिवार्य
चेन्नई कॉरपोरेशन के एक बयान में कहा गया है, ‘महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यह सूचित करता है कि जीसीसी के तहत आने वाले सभी लोगों के लिये जरूरी काम के लिये बाहर जाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है.’ बयान में कहा गया है कि निर्देश का पालन नहीं करना अपराध समझा जाएगा और पुलिस उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी.
बयान के अनुसार मास्क पहने बिना वाहन चलाने वालों का वाहन जब्त कर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिये निलंबित कर दिया जाएगा. साथ ही बिना मास्क के पैदल चलने वालों पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा.
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First published: April 16, 2020, 6:52 PM IST