छत्तीसगढ़
कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव और सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण नारायणपुर जिले में धारा 144 लागू

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव और सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण नारायणपुर
जिले में धारा 144 लागू
3 मई या आगामी आदेश तक रहेगा प्रभावशील
नारायणपुर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
– कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नारायणपुर श्री पी.एस.एल्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश की अविध में वृद्धि करते हुए संपूर्ण नारायणपुर जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। कलेक्टर श्री एल्मा ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इन आदेशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह आदेश 3 मई तक या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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