छत्तीसगढ़

रायपुर के बाद दुर्ग में भी 3 मई तक लागू रहेगी 144 धारा.. कलेक्टर ने जारी किया आदेश… पूरे छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें और रेस्टोरेंट बार भी 21 अप्रैल तक रहेंगे बंद

इसके अलावा राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय को 21 अप्रैल 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही प्रदेश के सभी देशी-विदेशी

 

मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के रायपुर और बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी-मदिरा के मद्य भण्डागारों एवं प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट-होटल, बार और समस्त एफ.एल. 4/4 क्लबों को 21 अप्रैल 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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