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Corona Lockdown 2 0 Special instructions for common people in the centers guidelines will be punished for not following | Corona Lockdown 2.0: केंद्र की गाइडलाइन में आम लोगों के लिये खास निर्देश, पालन नहीं करने पर होगी सजा | nation – News in Hindi

Corona Lockdown 2.0: केंद्र की गाइडलाइन में आम लोगों के लिये 'खास' निर्देश, पालन नहीं करने पर होगी सजा

(सांकेतिक तस्वीर)

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को ऐलान किये गये लॉकडाउन के दूसरे हिस्से के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कई किस्म की राहते और सूचनाओं के बारे में बताया गया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि 20 अप्रैल के बाद किन सेवाओं को खुलने की अनुमति दी जाएगी और किनके लिए 3 मई तक का इंतजार करना होगा.

इन सबके बीच गाइडलाइन्स में सोशल डिस्टेंसिंग और फेसकवर पर खास जोर दिया गया है.नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं. गृह मंत्रालय (MHA) COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है

 

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First published: April 15, 2020, 11:18 AM IST



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