7500 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में राहुल कोठारी को झटका, HC ने तत्काल राहत देने से किया इनकार- Allahabad High court refuses to give immediate relief to Rahul Kothari in 7500 crore bank scam case uttar pradesh upsd upas | allahabad – News in Hindi


इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने राहुल कोठारी के साथ इनके सहयोगी फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के निदेशक सुजॉय देसाई और उदय देसाई को भी राहत नहीं दी है. तीनों को 20 मार्च को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था. इन्होंने अर्जेंसी के आधार पर तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाइकोर्ट में ऑनलाइन याचिका दाखिल की है.
दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण और लॉक डाउन के आधार पर राहुल कोठारी ने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की. याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर ने 24 अप्रैल की तारीख नियत की है. केंद्र सरकार की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल ने ई-मेल से जवाब दाखिल कर जमानत अर्जी का विरोध किया.
सीबीआई के वकील ने दी ये दलील
सीबीआई के वकील ज्ञान प्रकाश के मुताबिक इन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लेकर घोटाला किया है. रोटोमेक कंपनी के खिलाफ इससे पूर्व सीबीआई भी इलाहाबाद बैंक से 36 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज कर चुकी है. इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा से 456 करोड़ रुपए और फ्रॉस्ट इंटरनेशनल द्वारा 3592 करोड़ रुपए के लोन में धोखाधड़ी करने का आरोप है. इनके खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है.ये भी पढ़ें:
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First published: April 14, 2020, 10:20 PM IST