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कोरोना वायरस संकट के बीच मेघालय सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी । Amid Coronavirus crisis, Meghalaya government allows liquor shops to open | nation – News in Hindi

कोरोना वायरस संकट के बीच मेघालय सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी

कोरोना वायरस संकट के बीच मेघालय में खुलेंगीं शराब की दुकानें (सांकेतिक फोटो)

सभी डिप्टी कमिश्नरों को संबोधित मेघालय सरकार (Meghalaya Government) के उत्पाद शुल्क विभाग (Excise Department) के कार्यालय की ओर से जारी किए गए एक पत्र में सभी शराब की दुकानों (Wine Shops) और बॉन्डेड वेयरहाउसेज को खोलने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

शिलांग. मेघालय सरकार (Meghalaya Government) ने शराब की दुकानें (Wine Shops) और बॉन्डेड वेयर हाउस (Bonded Ware Houses) को 13 से 17 अप्रैल के लिए खोलने की अनुमति दे दी है. ये दोनों ही सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच खुलेंगे.

सभी डिप्टी कमिश्नरों को संबोधित मेघालय सरकार (Meghalaya Government) के उत्पाद शुल्क विभाग (Excise Department) के कार्यालय की ओर से जारी किए गए एक पत्र में सभी शराब की दुकानों (Wine Shops) और बॉन्डेड वेयरहाउसेज को खोलने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

13 से 17 अप्रैल तक, सवेरे 9 से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें
इस पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार ने शराब की दुकानों (Wine Shops) और बॉन्डेड वेयर हाउसेज को खोले जाने के लिए सवेरे 9 बजे से शाम के 4 बजे तक का समय निर्धारित किया है. इन्हें 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक खोला जा है. हालांकि इन्हें खोले जाने के दौरान सरकार की ओर से जारी कुछ गाइडलाइन का पालन करना होगा.आदेश में कहा गया है कि अपने स्टाफ को काम पर लगाने के लिए शराब की दुकानें स्वयं जिम्मेदार होगीं और उन्हें अपने ग्राहकों से कम से कम 1 मीटर की सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन कराना होगा. इस दौरान उन्हें कोविड-19 से निपटने के लिए बनाए गए परिवार कल्याण मंत्रालय के नियमों का पालन भी करना होगा.

शराब खरीदने के बाद एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा सकेंगे लोग
इस दौरान एक घर से केवल एक ही व्यक्ति को खरीददारी की अनुमति होगी. यह व्यक्ति अपने मोहल्ले, गांव (Village) या इलाके से अन्य मोहल्ले, गांव या इलाके में नहीं जा सकेगा.

शराब की दुकानों को कम से कम स्टाफ के साथ काम करना होगा और अपने स्टाफ और ग्राहकों के लिए बोतलें या पैसे लेने-देने के बाद सैनेटाइजर (Sanitizer) का इंतजाम करना होगा.

बहुत ज्यादा भीड़ से बचने के लिए शराब विक्रेता ग्राहकों को दूसरी दुकानों पर भेजेंगे. और शराब की दुकानों को जिला प्रशासन, पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग (Excise department) का पूरा सहयोग करना होगा.

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First published: April 12, 2020, 12:11 AM IST



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