छत्तीसगढ़

जिले के तबलीगी जमात के अनुयायियो को देना होगा अपने 1 मार्च से किए गए प्रवासो की जानकारी

विषेश तौर पर 1 मार्च के पश्चात किए गए प्रवासों की होगी गहन छानबीन  
यात्रा जानकारी छिपाने पर होगी कानूनी कार्यवाही: प्रषासन ने जारी किया फरमान
सबका संदेश/कोंडागाँव । कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीलकंठ टीकाम द्वारा कोविड-19 संक्रमण के चलते जिले में समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमो पर रोक लगाई गई है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी धार्मिक स्थलो पर आम आदमी द्वारा पूजा-आराधना एवं दर्षन पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में केवल धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान करने वाले धार्मिक गुरुओ को ही पूजा-अर्चना की अनुमति प्रदान की गई है। चूंकि जिले में तबलीगी जमात के बहुत से अनुयायी निवासरत है और जमात के लोगो का कई स्थलो पर संक्रमण अवधि में आवाजाही रही है विगत् दिनो तबलीगी जमात के लोगो में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक पाई गई है इस संबंध में उक्त जमात के सभी अनुयायियों को आदेष दिया गया है कि सभी अनुयायी 1 मार्च 2020 के पश्चात् अपने समस्त प्रवासो चाहे वह अपने निवास स्थान से छत्तीसगढ़ के अन्य जिलो में या फिर राज्य से बाहर की यात्राऐं हो। इसकी विस्तृत सूचना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी तत्काल देना सुनिष्चित करेंगे। इस प्रकार अपने यात्राओं के विस्तृत ब्यौरे की जानकारी यदि तबलीगी जमात के अनुयायियों द्वारा छिपाई जाती है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 के तहत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या के लिए दंड) एवं 307 (हत्या करने का प्रयत्न) के तहत वे दण्ड के भागी बनेंगे।

राजीव गुप्ता

Rajeev kumar Gupta District beuro had Dist- Kondagaon Mobile.. 9425598008

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