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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निजी प्रयोगशालाओं में भी होगी कोरोना की मुफ्त जांच – Corona will be tested free in private laboratories: Supreme Court

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में भी कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ संक्रमण की जांच मुफ्त में की जायेगी। न्यायालय ने दिन में सुनवाई करते हुए कहा था कि निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए ऊंची फीस नहीं वसूली…

नई दिल्ली।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में भी कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ संक्रमण की जांच मुफ्त में की जायेगी। न्यायालय ने दिन में सुनवाई करते हुए कहा था कि निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए ऊंची फीस नहीं वसूली जा सकती और वह इस मामले में अपना आदेश सुनाएगा।

इसके बाद न्यायालय ने शाम को अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि जिस तरह सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त हो रही है, वैसे ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भी यह जांच मुफ्त की जायेगी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में तत्काल आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगी।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता शशांक देव सुधी की दलीलों को प्रथम दृष्ट्या सही मानते हुए कहा है कि इस समय निजी प्रयोगशालाओं को भी आगे बढ़कर देशसेवा करनी चाहिए। मुफ्त जांच के लिए इन प्रयोगशालाओं को सरकार की ओर से कुछ राशि दी जानी चाहिए या नहीं, इस बारे में बाद में निर्णय लिया जायेगा।



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