छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

अधिक कीमत पर दुकानदार बेच रहा था सामग्री, उडऩदस्ता की टीम ने लगाया दस हजार का जुर्माना

भिलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सरकार द्वारा लॉक डाउन घोषित किया गया है! आवश्यकता वाले दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रखी जानी है! ऐसे दुकान जो छूट प्राप्त है उन्हें तय कीमत से अधिक दर पर सामग्री नहीं बेचने निगम की टीम द्वारा समझाइश भी दी जा रही है परंतु बावजूद इसके कुछ दुकानदार लाभ कमाने के जुगत में लगे हुए हैं! आज शिकायत के आधार पर जब उडऩदस्ता की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो मुकेश किराना स्टोर 18 नंबर रोड कैंप 1 नेहरू चौक वार्ड क्रमांक 20 प्रगति नगर के द्वारा अधिक कीमत पर सामग्री का विक्रय किया जा रहा था तथा वहां पर उपस्थित महिला क्रेता ने भी अधिक सामग्री बेचने का जिक्र किया जिस पर उडऩदस्ता की टीम ने दुकानदार संचालक से 10000 रुपए का जुर्माना वसूल किया साथ ही खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी ! पानी पाउच एवं डिस्पोजल रखने वालों पर भी कार्यवाही की गई! सर्कुलर मार्केट कैंप दो क्षेत्र में 148 पैकेट प्रतिबंधित डिस्पोजल जप्त किया गया तथा फल दुकान वाले से भी कैरी बैग जब्ती करते हुए 100 रुपए का जुर्माना लिया गया! लॉक डाउन के दौरान समय का ध्यान नहीं रखने वाले दुकानदार पर 2 दिन पूर्व जुर्माने की कार्यवाही की गई थी! भिलाई नर्सिंग होम के पास विशाल मेगा मार्ट के द्वारा तय समय के बाद भी दुकान खुला रखकर सामग्री बेचने पर 5000 रुपए जुर्माना लिया गया तथा भविष्य में निर्धारित समय का ध्यान रखने समझाइश दी गई! इसी प्रकार सुपेला रावणभाटा मैदान के समीप के दुकानदार को भी निर्धारित समय का ध्यान रखने समझाइश दी गई! निगम की टीम शहर में सक्रिय है और आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर नजर बनाकर रखी हुई है!

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