छत्तीसगढ़
14 अप्रैल तक जिले में धारा-144 लागू!

कांकेर विनोद कुमार साहू सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-14 अप्रैल तक जिले में धारा-144 लागू!
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जिले में धारा-144 लागू की गई थी, जो 31 मार्च की रात्रि 09 बजे तक प्रभावशील था। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश को विस्तारित करते हुए आगामी 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील किया गया है अर्थात 14 अप्रैल की मध्य रात्रि तक जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है।
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