छत्तीसगढ़

जरूरतमंद लोगों के लिए ग्राम पंचायतों में चावंल एवं दाल की आपूर्ति निरंतर बनाये रखने के निर्देश!

कांकेर विनोद कुमार साहू सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़जरूरतमंद लोगों के लिए ग्राम पंचायतों में चावंल एवं दाल की आपूर्ति निरंतर बनाये रखने के निर्देश!

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में धारा-144 लागू की गई है, साथ ही सम्पूर्ण जिले को लॉकडाउन भी किया गया है, जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने हेतु कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो क्विंटल चांवल और 50 किलो दाल की तत्काल व्यवस्था के लिए निर्देशित किया है, साथ ही उक्त निर्धारित मात्रा में चांवल एवं दाल की आपूर्ति ग्राम पंचायतों मे निरंतर बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया है।
जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्री चौहान ने कहा कि सब्जी या अन्य अनुशागिक खाद्य पदार्थो की आवष्यकता होने पर ग्राम पंचायत के मूलभूत की राशि अथवा 14वें वित्त की राशि का समाजिक निगमित दायित्व मद से जरूरतमंद परिवारों के लिए राषन जैसे-चांवल, दाल और सब्जी की व्यवस्था किया जावे।

 

 

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