छत्तीसगढ़

कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए नियमों का करें अनुपालन:- दुर्ग संभागायुक्त

सबका सन्देश बेमेतरा से मेघु राणा कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए नियमों का करें अनुपालन:- दुर्ग संभागायुक्त
– कोरोना वायरस के संभावित प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा कड़े कदम उठाए गए है। शासन द्वारा कोरोना(कोविड-19) वायरस के फैलाव को जन सामान्य में जागरूकता लाने व दुर्ग संभागायुक्त ने विशेष नियंत्रण के साथ आम जनता को राहत देते हुए उसका अनुपालन करने के विभिन्न निर्देश दिए है। धारा 144 का अनुपालन व्यावहारिक ऐंगल से कराई जाये, कोई भी सामुदायिक समूह एक जगह ना मिले व कोरोना वायरस के संक्रमन से बचने आइसोलेशन व कोरेन्टाइन सेंटर को पूरी सुविधाओं के साथ संचालित कराई जाये। अन्तर्राज्जीय बॉर्डर पर यहां से वहां रहने के लिए छोड़ा गया लेखा-जोखा तैयार कर संबंधित जिलों को जिला प्रशासन से ऐसे सफर करने वाले लोगों की जानकारी लेकर उन्हें स्वास्थ्य विभाग के आदेश अनुसार मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने विशेष प्रयास किया जाए। अब निजी वाहन कहीं आने जाने के लिए अलाउ नहीं रहेगा लोग जहां ठहरे हैं वहीं रहेंगे ट्रेवल नहीं करना है। विशेष परिस्थिति होने पर गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन से अनुमति लेना होगा। कफ्र्यू के दौरान कोई “पास“ निजी व्यक्तियों को नहीं दिया जाना है। स्वास्थ्य सेवा, अन्य अति आवश्यकता सेवा व विभिन्न ड्यूटी मे तैनात अधिकारी कर्मचारियों को अपने दायित्व निर्वहन में कोई रोक-टोक ना हो। यह देखना पुलिस प्रशासन का विशेष दायित्व है। नगरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन साफ-सफाई व पेयजल हेतु विशेष ध्यान दिया जाए इस हेतु सभी नगरी निकाय पूरी गंभीरता के साथ कार्य करें। अभी पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, विद्युत केंद्र, मार्केट आदि स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल आवश्यकता के अनुरूप लगाया जाकर कानून व्यवस्था व सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।

कोरोना वायरस से लड़ने सोसल डिस्टेंस जरुरी:-कलेक्टर– विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को महामारी घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को एवं जन सामान्य में जागरूकता लाने हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल के निर्देशानुसार कोरोना वायरस(कोविड-19) के संभावित प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से सामाजिक अलगाव ( सोशल डिस्टेंस ) के रूप में किया जाना आवश्यक है। इसके तहत देश/विदेश के अन्य राज्यों से आए हुए व्यक्तियों की 14 दिवस का होमकोरेन्टाइन का पालन किया जाना आवश्यक है। होमकोरेन्टाइन के दौरान पृथक किए गए व्यक्तियों को परिवार सदस्य गण एवं अन्य से सोशल डिस्टेंस बनाए रखना आवश्यक है। बेमेतरा जिले में निवासरत ऐसे व्यक्तियों जो उपरोक्त क्वार्टर क्वारेंटाइन के परिधि में आए हैं। उनसे इसके पालन की अपेक्षा की जाती है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्डसंहिता व महामारी अधिनियम तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम मे उल्लेखित प्रावधानों के तहत विधिक कार्यवाही के अधीन आएगा तथा इस नियम का उल्लंघन करने वालो के प्रति कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।

कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों मे खाद्य सामग्री के आपूर्ति हेतु दिए आदेश
बेमेतरा 28 मार्च 2020:- विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोनावायरस (कोविड-19) संक्रमक बीमारी है इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू किया गया है। एवं संपूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है। जिसके कारण जिले मे निर्माण कार्य इत्यादि प्रभावित हो गई है।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल एवं 25-50 किलो दाल की व्यवस्था ग्राम पंचायत को तत्काल करना सुनिश्चित करें एवं सब्जी या अन्य अनुशांगिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़े तो मूलभूत की राशि अथवा 14वें वित्त की राशि का सामाजिक नियमित दायित्व मद से जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन आदि चावल, दाल, सब्जी, की व्यवस्था की जावे। अति आवश्यक समय पर ऐसे परिवारों को निशुल्क राशन चावल, दाल, सब्जी उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए।

 

 

 

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