छत्तीसगढ़

उर्वरक एवं बीज व्यवसाय प्रतिष्ठानों को छूट!

 विनोद कुमार साहू कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़ उर्वरक एवं बीज व्यवसाय प्रतिष्ठानों को छूट!

फसलों के लिए उर्वरक एवं बीज की समय-समय पर आवश्यकता एवं किसानों द्वारा कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में लगातार संपर्क किए जाने पर कलेक्टर श्री चौहान ने इसे आवष्यक वस्तु की श्रेणी में मानते हुए किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इनसे संबंधित प्रतिष्ठानों को शर्तों के अधीन परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके अनुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में एक समय में एक ही कृषक की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा दुकान के बाहर साबुन, सेनिटाईजर एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के लिए निर्देषित किया गया है, ताकि प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के पश्चात् ही दुकान में प्रवेश करें। उर्वरक विक्रय हेतु प्रयोग की जाने वाली पीओएस मशीन जिस पर कृषकों को अंगूठा लगाना होता है, जिसे अनिवार्यतः सेनिटाइज की जावे तथा ऐसा प्रत्येक उपयोग के उपरांत किया जावे। प्रतिष्ठानों के व्यवसाय की अवधि प्रातः 09 बजे से शाम 05 बजे तक होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 

 

 

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