छत्तीसगढ़

मनरेगा में कार्यां के दौरान सावधानी रखने के निर्देश!

कांकेर विनोद कुमार साहू सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

मनरेगा में कार्यां के दौरान सावधानी रखने के निर्देश!

कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला पंचायत कांकेर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो का पालन करने के निर्देश सभी जनपद पंचायतों के मुख्यम कार्यपालन अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को दिये है, साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के दौरान सावधानी रखने के लिए निर्देशित किया है।
जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन, हैंडवॉश और पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाए। कार्य में नियोजित श्रमिकों के यथा आवश्यक दूरी (न्यूनतम 01मीटर) रखी जाए एवं कार्यस्थल पर श्रमिकों के अनौपचारिक सामुहिक गतिविधियों को टाला जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक एवं सचिव, मनरेगा के तहत नियाजित श्रमिकों को काम की शुरूआत तथा काम के बाद उनके हाथों को साबुन और पानी से धुलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। जागरूकता अभियान संचालित कर मजदूरो को समझाइस दी जाए कि वे घर पहुचने के बाद भी हाथ धोने की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखे। श्रमिकों को मास्क के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाए। मास्क की खरीदी खादी ग्राम उद्योग, (विलासा) अथवा स्व सहायता समूहों से किया जावे। ऐसे मास्क क्रय किया जावे जिसे धुलाई पश्चात पुनः उपयोग किया जा सके। साबुन, हैंडवाश की खरीदी योजना अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा मद से व्यय की जा सकती है। सीईओ डॉ कन्नौजे ने कहा कि यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई का अनुभव हो, तो उन्हें निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। यदि कोई कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आया है, तो उन्हें तुरंत खुद को घर में अकेले रखकर चिकित्सकों के सलाह अनुसार रहना चाहिए। ऐेसे मजदूरों को कार्य में नियोजित नहीं करना है जिससे संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि हाथ धुलाई के क्रियान्वयन में स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता ग्राही, स्व सहायता समूह की महिलाओ एवं ग्राम के जागरूक नागरिको का सहायोग लिया जा सकता है। प्रत्येक मजदूर के पसीना पोंछने तथा व्यक्तिगत उपयोग के लिए साफ सुथरा पृथक-पृथक तौलिया उपलब्ध कराना चाहिए जिसका उपयोग वो स्वतः करें।

 

 

 

 

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