छत्तीसगढ़

वैवाहिक कार्यक्रम कर सार्वजनिक भोज कराने वाले आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज

कांकेर विनोद कुमार साहू सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-वैवाहिक कार्यक्रम कर सार्वजनिक भोज कराने वाले आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज– विनोद कुमार साहू
सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-ले में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 जा फौ प्रभावशील है, पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री एम.आर.आहिरे(भा.पु.से) द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं धारा 144 जा. फौ के उलंघन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कांकेर श्री कीर्तन राठौर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री तस्लीम आरिफ के मार्गदर्शन में थाना नरहरपुर में कार्यवाही किया गया है ,थाना नरहरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमोडा में क्षेत्र में धारा 144 जा.फौ. प्रभावशील होने के बावजूद भी शासन द्वारा सम्यक रुप से प्रख्यापित आदेश का उलंघन कर अपने घर मे वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित कर सार्वजनिक भोज कराए जाने के मामले में आरोपी थूकुल राम कोडोपी पिता इंदल राम कोडोपी के विरुद्ध अपराध, पंजीबद्ध किया गया है ग्राम अमोडा पटवारी प्रार्थी रमेश देवांगन पिता राम रतन देवांगन प.ह.न 02 तहसील नरहरपुर ने थाना में उपस्थित हो कर आवदेन प्रस्तुत किया कि ग्राम अमोडा निवासी थुकुल राम पिता इन्दल राम के घर विवाह कार्यक्रम होने की सूचना पर कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वैवाहिक कार्यक्रम को टालने हेतु प्रशासनिक अमले ने दिनांक 24.03 2020 को समझाइश दिया था, तथा क्षेत्र में धारा 144 जा.फौ. लगे होने के संबंध में भी अवगत कराया गया था किंतु अनावेदक द्वारा उक्त समझाइश को नही मानकर दिनांक 25.03. 2020 को शाम अपने निवास स्थान ग्राम अमोडा पर भोज कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें लगभग 100 ग्रामीण एकत्र हुए थे। प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी थुकुल राम पिता इन्दल राम उम्र 50 निवासी अमोडा के विरुद्ध थाना नरहरपुर में अपराध क्रमांक 43/20 धारा 188,269,270 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, धारा 188,269,270 भादवि में क्रमशः: 01,माह,06 माह एवं 02 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। थाना नरहरपुर की कार्यवाही।

 

 

 

 

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