छत्तीसगढ़

अतिआवश्यक वस्तुओं के परिवहन की अनुमति हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त!

कांकेर विनोद कुमार साहूसबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

अतिआवश्यक वस्तुओं के परिवहन की अनुमति हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त!

अतिआवश्यक वस्तुओं जैसे-खाद्य सामाग्री, किराना सामान, चांवल, दाल, सब्जी, दवाईयां इत्यादि के परिवहन के लिए वाहनों को अनुमति देने हेतु कलेक्टर श्री के.एल. चौहान द्वारा अपर कलेक्टर श्री एम.आर चेलक को अधिकृत किया गया है। वाहनों के परिवहन की अनुमति के लिए वाहन क्रमांक, चालक का नाम एवं अन्य जानकारियों के साथ अपर कलेक्टर श्री चेलक के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

 

 

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