छत्तीसगढ़
जिले के 144 धारा लागू

विनोद कुमार साहू कांकेर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़- धारा-144 लागू
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने जिले में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू कर दिया है, जो आगामी 31 मार्च 2020 के रात्रि 09 बजे तक लागू रहेगा। नोवल कोरोना वायरस के

संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अनावश्यक भीड़भाड़ से बचने हेतु उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जिले के सभी नगरीय निकायों के साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों सहित हाट-बाजार, धार्मिक एवं सामाजिक स्थल, मेला-मड़ई इत्यादि में भी लागू होगा।
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