छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई
बंद किये जाने के पूर्व के आदेश में दी गई आंशिक शिथिलता
दुर्ग। कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका को देखते हुए जिला दुर्ग में नगरीय सीमा के अंतर्गत आने वाले मॉल, सुपरमार्केट एवं ऐसी स्वरूप की संस्थाएं जहां अधिक भीड़ एकत्रित होती है, उन्हें 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से बंद किया गया था के आदेश में आंशिक रूप से शिथिलता करते हुए, इन सभी संस्थाओं में केवल अनाज एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के विक्रय की दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक सशर्त अनुमति दी गई है।