छत्तीसगढ़

बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाई देना प्रतिबंधित, कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्यवाही

सबका संदेश/कोंडागाँव
कलेक्टर नीलकंठ टीकाम ने कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में आज नगर के समस्त मेडिकल स्टोर संचालको की अहम बैठक ली। जिसमें मेडिकल संचालको को बिना चिकित्सकीय पर्ची के किसी भी व्यक्ति को सामान्य खांसी-बुखार की दवाईयाँ न देने को कहा साथ ही ऐसे व्यक्ति को चिकित्सकीय परामर्ष लेने के पश्चात ही दवाईयाँ दिए जाने के निर्देष दिए। उन्होंने स्टोर संचालको कोे किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध मरीज होने की आषंका पर तुरंत जिला प्रषासन को सूचित करने तथा संबंधित व्यक्ति को कोरोना वायरस के लक्षणों एवं बचाव के बारे में अवगत कराने के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेशों या पड़ोसी राज्यो से हाल ही में आया हो जहां उक्त वायरस का प्रभाव हो उनके संबंध में जानकारी भी देने को कहा साथ ही उन्होंने दुकान संचालको को आगामी दिनो में अपनी दुकानो को प्रतिदिन खोलने एवं अति आवश्यकता होने पर 24 घण्टे सेवाओं को निरंतर जारी रखने की अपील की।

मास्क एवं सेनेटाइजर की काला बाजारी पर होगी कठोर कार्यवाही

स्टोर संचालको को मास्क एवं सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिष्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि मास्क एवं सेनेटाइजर अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं में सम्मिलित है। अतः यदि कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक या कोई व्यक्ति मास्क एवं सेनेटाइजर की काला बाजारी अथवा शासकीय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हुए पाये जाने पर उस पर कठोर कार्यवाही की जा सकती है। आगामी दो महीने तक स्वंय सुरक्षित रह कर आम जनता को भी इस संबंध में अफवाहो से दूर रहने एवं उन्हें जागरुक करने की अपील भी कलेक्टर ने स्टोर संचालको से की।

विदित हो कि जिले के अंतर्गत समस्त वृहद आबादी वाले नगरो में धारा 144 लागू कर दी गई है एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानो से लोगो को दूर रहने की सलाह भी दी जा रही है। इस दौरान जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ एस के कनवर ने बताया की यह व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने वाला वायरस है जो एक व्यक्ति से अधिकाधिक लोगो तक पहुंच बनाने में सक्षम है तथा अब तक इसकी प्रमाणित दवा न उपलब्ध होने की दषा में बचाव ही इसका एक मात्र उपाय है। अतः प्रषासन के साथ सभी को आवष्यकता है कि सजग रहकर मिल-जुलकर जागरुकता का प्रसार करे जितना हो सके अफवाहो को फैलने से रोके।

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