छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

गंदगी फैलाने वालों पर निगम की टीम ने नौ हजार से अधिक वसूला जुर्माना

भिलाई। नगर निगम भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने आज वार्ड 23 सकुर्लर मार्केट, वार्ड 06 सुपेला बाजार तथा केम्प 02 बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक, बिना व्यवसायिक लाईसेंस के व्यवसाय करने वालों, गंदगी फैलाने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 9200 रूपए के अर्थदण्ड की वसूली की। उडऩदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर बाजार क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले, सड़क बाधा एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक, कैरी बैग उपयोग एवं विक्रय करने वालों के यहां निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की! टीम ने वार्ड 23 सकुर्लर मार्केट एवं सब्जी मंडी में चालानी कार्यवाही की जिसमें दिनेश फल दुकान से प्रतिबंधित कैरी बैग जप्त कर 200 रूपए, व्यापारिक लाइसेंस नहीं होने पर शेखर गन्ना वाले से 500 रूपए, शिवलाल बूट हाउस द्वारा गंदगी फैलाने पर 500 रूपए, जनता बूट हाउस के लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, हिन्दूस्तान बूट हाउस द्वारा गंदगी फैलाने पर 500 रूपए, पूजा वस्त्र भंडार के पास लाइसेंस नहीं होने पर 500 रूपए, प्रभुदयाल वस्त्र भंडार के पास लाइसेंस नहीं होने पर 2000 रूपए जुर्माना लिया गया। वार्ड 06 नेहरू भवन के सामने नीनाशीष के द्वारा सड़क पर कचरा फेंकते पाए जाने पर 2000 रूपए अर्थदंड लिया गया। वार्ड 21 के संतोष साहू के द्वारा सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल रखकर सड़क बाधा करने पर 2000 रूपए अर्थदंड लिया गया।

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