दुर्ग निगम का रसीद बुक गुमा तो आयुक्त ने किया उस रसीद नंबर को रद्द व अवैध घोषित
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग ने रसीद बुक क्रं0 208 के पेज रसीद क्रं0 100 नंबर की रसीद को रद्द कर अवैध घोषित कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा उपयोग किये जाने पर बुक नंबर 208 के रसीद पेज क्रं0 100 में किसी भी प्रकार की लेन-देन किये जाने पर उसे अवैध माना जायेगा।
उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा जलगृह विभाग को नल कनेक्शन, टैंकर बुकिंग कार्य, एडवांस, आमदानी राशि सहित विविध कार्यो के लिए निगम रसीद बुक जारी किया गया था। उपरोक्त कार्यो के लिए जलगृह विभाग को जारी की गई रसीद बुक क्रं0 208 पेज क्रं 100 नंबर का मूलप्रति और डुब्लीकेट प्रति दोनों पन्ने की रसीद गुम बुक में नहीं पाया गया । विभाग से मिली जानकारी अनुसार जलगृह विभाग द्वारा 3.3.2020 तक रसीद कं0 99 तक की रसीद का उपयोग किया गया है। फर्जी लेन-देन की संभावना को देखते हुये विभाग द्वारा प्रेस नोट जारी कर आम जनता को सूचित किया गया है कि सनद् रहे उपरोक्त नंबर के रसीद पर किसी भी प्रकार लेन-देन ना करें। इस नंबर को रद्द कर अवैध घोषित कर दिया गया है।