छत्तीसगढ़

शासकीय विभागों में 28 फरवरी के बाद क्रय पर प्रतिबंध जिला अधिकारी कड़ाई से पालन करें-कलेक्टर

शासकीय विभागों में 28 फरवरी के बाद क्रय पर प्रतिबंध
जिला अधिकारी कड़ाई से पालन करें-कलेक्टर
नारायणपुर सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़–सभी शासकीय विभागों और कार्यालयों में 28 फरवरी 2020 के बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रावधानित बजट से क्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों को परिपत्र जारी कर दिया गया है।
यह प्रतिबंध केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केंद्र प्रवर्तित योजना, निर्माण विभाग, जेल, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत चल रहे अस्पतालों, छात्रावासों, आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय, पोषण आहार के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्यान का क्रय, आसवनियों से खरीदी गई देषी मंदिरा का क्रय, पेट्रोल, डीजल वाहन मरम्मत तथा पांच हजार रूपए तक के लेखन सामग्री एवं आकस्मिक व्यय पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त के अलावा अन्य मदो में जरूरी होने पर वित्त विभाग की अनुमति से ही क्रय किया जा सकेगा।
विज्ञापन समाचार के लिए सपर्क करे-9425569117/7580804100

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button