कबीरधाम पुलिस की आबकारी एक्ट के तहत लगातार कार्यवाही, 4 दिनों के भीतर 119 प्रकरण दर्ज।

कबीरधाम पुलिस की आबकारी एक्ट के तहत लगातार कार्यवाही, 4 दिनों के भीतर 119 प्रकरण दर्ज।
सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन एवं शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर वैधानिक कार्यवाही
21 सितंबर को जिले में आबकारी एक्ट के तहत 19 प्रकरण दर्ज।
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 21 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत कुल 19 प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
इस प्रकार 04 दिनों में 119 प्रकरण, आबकारी एक्ट के दर्ज किए गए हैं।
थाना कवर्धा में 06 प्रकरण
थाना कवर्धा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत 06 प्रकरण दर्ज किए गए। अपराध क्रमांक 404/26 से 409/26 में आरोपी विकास पिता सुशील ठाकुर, विकास पिता रामचरण सिंहा, प्रकाश पिता हेमचंद साहू, दिनेश पिता अमरनाथ चंद्रवंशी, राकेश पिता संतोष पंद्राम एवं छोटू पिता सेवा मल्हा के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।
थाना कुण्डा एवं कुकदूर में 02 प्रकरण
थाना कुण्डा के अपराध क्रमांक 147/26 में आरोपी विकास पिता स्व. नंदराम साहू के विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आरोपी द्वारा अवैध धन अर्जित करने की नीयत से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना पाया गया।
इसी प्रकार थाना कुकदूर के अपराध क्रमांक 65/26 में आरोपी राजेश पिता जयराम यादव के विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।
थाना पांडातराई में 06 प्रकरण
थाना पांडातराई क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करते पाए जाने पर धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत 06 प्रकरण दर्ज किए गए।
अपराध क्रमांक 149/26 में रामकुमार पिता गणेश पटेल, अपराध क्रमांक 150/26 में जोशी खुंटे पिता जगन्नाथ, अपराध क्रमांक 151/26 में गोविंदा पिता शिवकुमार मिरज, अपराध क्रमांक 152/26 में सुशील पिता संतराम जायसवाल, अपराध क्रमांक 153/26 में नंदु पिता नेतराम साहू तथा अपराध क्रमांक 154/26 में कमलेश पिता नाथूराम पटेल के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।
थाना पिपरिया एवं चौकी दशरंगपुर में 05 प्रकरण
थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 279/26 एवं 280/26 में धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत क्रमशः आकाश पिता सदराराम साहू एवं मन्नु पिता केशोराम चंद्रवंशी के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने पर वैधानिक कार्यवाही की गई।
चौकी दशरंगपुर, थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 282/26 एवं 283/26 में धारा 36(च)(1) आबकारी एक्ट के तहत क्रमशः संजय पिता विशाल यादव एवं दशरथ पिता छोटू यादव के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
वहीं अपराध क्रमांक 284/26 में आरोपी रामबगस पिता जैता दिवाकर के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी द्वारा शराब को अपने कब्जे में रखकर बिक्री करते पाए जाने पर 1260 मिलीलीटर शराब एवं बिक्री रकम 200 रुपये जप्त की गई।
इस प्रकार दिनांक 21 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत कुल 19 प्रकरण दर्ज कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई।
कबीरधाम पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा अवैध रूप से शराब बिक्री जैसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही जारी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रखी जाएगी।



