छत्तीसगढ़

एजेंसी संचालक रसोई गैस की रखें निर्बाध आपूर्ति, शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से करें पालन – कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा

एजेंसी संचालक रसोई गैस की रखें निर्बाध आपूर्ति, शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से करें पालन – कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा

घरेलू रसोई गैस की है पर्याप्त आपूर्ति, कमर्शियल गैस केवल अस्पताल, आश्रम, छात्रावास, और आंगनबाड़ी में होगी सप्लाई, होटल-रेस्टोरेंट में आपूर्ति रहेगी प्रतिबंधित

पिछली रिफिलिंग से 25 दिवस के बाद अगले सिलेंडर की हो सकेगी बुकिंग

नागरिकों से अपील अफवाहों से बचें और आवश्यकतानुसार ही गैस की बुकिंग करें

कवर्धा, 11 मार्च 2026/रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति को लेकर कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट में जिले के गैस एजेंसी संचालकों और होटल संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ इंडियन ऑयल के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

     कलेक्टर श्री वर्मा ने एजेंसी संचालकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गैस एजेंसी संचालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है। उन्होंने कहा कि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। कमर्शियल गैस की आपूर्ति केवल अस्पतालों, स्कूल, आश्रम और आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाना है। होटल-रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस की आपूर्ति को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि इन सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने खाद्य अधिकारियों से रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति, नियमित स्टॉक मॉनिटरिंग और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

     कलेक्टर श्री वर्मा ने गैस एजेंसी संचालकों से कहा कि सभी अपने गोदाम में तीन दिवस के दैनिक विक्रय के बराबर सिलेण्डर स्टॉक में रखेंगे। नियमित रूप से इंडेट लगायेंगे एवं कम्पनी से रिफिल का एक लोड डिस्पेच होते ही तत्काल उनका इंडेट लगायें। उपभोक्ताओं को घर पहुंच सेवा नियमित बनाये रखेंगे। विक्रय और स्टॉक की दैनिक रिपोर्ट सभी एजेन्सी देंगे। स्कूलों, अस्पतालों, आश्रमों, आंगनबाड़ी केन्द्रो एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में एलपीजी रिफिल आपूर्ति नियमित बनाये रखेंगे। घरेलू गैस सिलेण्डर की अनियमितता ना हो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। सभी एजेन्सियों में एलपीजी रिफिल की बुकिंग और आपूर्ति की ऐसी व्यवस्था बनाई जावे जिससे आम उपभोक्ताओं के मध्य शांतिपूर्ण वातावरण बना रहें। होटलों आदि में घरेलू सिलेण्डरो की रिफिल प्रदान ना किया जावे। शासन और गैस कम्पनियों के नियमों का कड़ाई से पालन किया जावे। बैठक में खाद्य अधिकारी श्री चंद्रशेखर देवांगन, सहायक खाद्य अधिकारी श्री मदन मोहन साहू व श्री अनिल वर्मा, इंडियन ऑयल के अधिकारी और जिले के नोडल श्री पंकज चेतिजा सहित खाद्य विभाग के अन्य अधिकारी, जिले के गैस एजेंसी संचालक व होटल रेस्टोरेंट संचालक उपस्थित रहे।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जरूरी दिशा निर्देश

जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और आवश्यकता के अनुसार ही गैस बुक करें। अभी गैस बुकिंग के लिए लास्ट रिफिलिंग की तिथि से 25 दिन के पश्चात ही अगले सिलेंडर की बुकिंग हो सकेगी। यह बुकिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा किया जा सकेगा। रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर आमजन को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों को रसोई गैस की सुचारु आपूर्ति, नियमित स्टॉक मॉनिटरिंग और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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