जिले के नेशनल हाईवे सहित प्रमुख मार्गों पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर खतरनाक तरीके एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस की सख्ती l

जिले के नेशनल हाईवे सहित प्रमुख मार्गों पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर खतरनाक तरीके एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस की सख्ती l
बिलासपुर l ITMS के द्वारा 27824 ऐसे वाहन चालकों पर किये गए चालान, न्यायालय भी भेजे गए प्रकरण, लापरवाह वाहन चालकों के ट्रेफिक अनुशासनहीनता पर नियंत्रण लगाए जाने यातायात पुलिस की सघन चेकिंग अभियान रहेगी जारी, न सिर्फ नो पार्किंग के तहत कार्यवाही अपितु कार्यवाही के दौरान नियमों की अवज्ञा करने पर अतिरिक्त एम व्ही एक्ट धाराएं भी जोड़ी जाएंगी, सख्त कार्यवाही के तहत प्रकरण भेजे जा रहे हैं माननीय न्यायालय l
उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा नियमित रूप से सघन कार्यवाही करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रहा है इसी क्रम में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए नो पार्किंग में वाहन खड़ी कर सार्वजनिक आवागमन में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित, सुचारु एवं सुरक्षित आवागमन को बाधित करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा आई टी एम एस के माध्यम से आन लाइन चालान की जा रही है पिछले 2 वर्ष एवं जनवरी से वर्तमान तक ITMS के द्वारा कुल चालान 27,824 जिसमे कुल समन शुल्क- 1,14,16,300/- अधिरोपित की गई है।
खतनाक तरीके से गाड़ी खड़ी करने एवं नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी करने जैसे लापरवाही पर लगातार मोटर व्हीकल एक्ट विभिन्न धाराओं के तहत संघन एवं सख्त कार्यवाही की जा रही है जिसमें मुख्यतः-
एमबी एक्ट धारा 117/ 177 के तहत नो पार्किंग वहां खड़ी करना ₹300 का चालान
एम व्ही एक्ट- 119/ 177 के तहत यातायात नियमो का उल्लंघन- 300/-
एम व्ही एक्ट – 127(3) कार लिफ्टर से वाहन को लिफ्ट करना- 200/-
एम व्ही 127 (3) बाइक लिफ्ट से वाहन को लिफ्ट करना- 100/-
एम व्ही एक्ट- 122/ 177 आम रोड में घातक परिस्थितियों में वाहन खड़ी करना- 300/-
एम व्ही एक्ट 8/ 179 (1) पुलिस अधिकारी के कार्यवाही के दौरान आदेश का उल्लंघन करना- 500/-
उक्त धाराओं के तहत लगातार अभियान चलाकर शहर को विभिन्न सेक्टर में विभाजित करते हुए नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है वहीं जो भी वाहन सार्वजनिक आवागमन के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे है उन्हें तत्काल कार एवं बाइक लिफ्टर से लिफ्ट करके थाना लाया जा रहा है तथा प्रकरण माननीय न्यायालय भी भेजी जा रही है ताकि ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर माननीय न्यायालय द्वारा नियमानुसार अधिक से अधिक आर्थिक दंड सुनिश्चित किया जा सके।
विदित हो कि यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा न सिर्फ शहर के आंतरिक भागों में नो पार्किंग पर खड़ी वाहनों पर सघन कार्यवाही की जा रही है अपितु नेशनल हाईवे एवं प्रमुख मार्गों पर होटल, लाज, ढाबा, पेट्रोल पंप, दुकान, गैरेज, पंचर दुकान एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने यातायात सुरक्षा मापदंडों का घोर उल्लंघन करते हुए खतरनाक तरीके से वाहन खड़ी कर असुरक्षा की स्थिति निर्मित करने वाले वाहन चालकों पर भी कठोर एवं संघन कार्यवाही की जा रही है।
प्रमुख मार्गों एवं नेशनल हाईवे के किनारे स्थित विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों का बैठक लेकर उन्हें समझाइस दिया गया है कि अपने प्रतिष्ठानों के सामने अपने निजी जमीन के सीमा क्षेत्र में सामान्य पोल (खंभा) लगाकर रिंग लाइट लगाकर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि दूर से आने वाले वाहन चालकों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की उपस्थिति की जानकारी त्वरित प्राप्त हो सके और वाहनों की गति पर आवश्यकता अनुसार नियंत्रित किया जा सके।
उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने अनिवार्य रूप से सुरक्षा गार्ड नियुक्त किया जाए जिनका पुलिस वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित की जाए और उन्हें प्रतिष्ठानों के सामने वाहनों को सड़क किनारे में व्यवस्थित लगाए जाने तथा वाहनों की खड़ी होने की स्थिति में सुरक्षा कोन्स एवं रिफ्लेक्टर आदि के माध्यम से वाहनों की खड़े होने की संबंध में जानकारी सुनिश्चित की जा सके।
उन्हें यह भी अवगत कराई गई है कि वह अपने विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों के अगल-बगल में सुरक्षा दिशा सूचक, अन्य लिखावट एलईडी लाइट से लिखी जावे, नाम तालिका या साइन बोर्ड एल ई डी से लिखी जावे तथा विभिन्न सुरक्षात्मक संकेत लगावे ताकि होटल, ढाबा व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने किसी भी प्रकार की वाहनों के खड़े होने से असुरक्षा या दुर्घटना की स्थिति निर्मित ना हो। और कोई भी सड़क दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित हो सके।
यातायात पुलिस की आम नागरिकों से अपील है कि सार्वजनिक सार्वजनिक आवागमन के मार्ग में नो पार्किंग एरिया में किसी भी तरीके का अपने वाहनों को खड़ी करके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न ना करें इससे न सिर्फ सुचारू एवं सुगम आवागमन बाधित होता है अपितु सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति भी निर्मित होती है।



