छत्तीसगढ़

श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक

श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक

कवर्धा, 22 जनवरी 2025। जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण (बैच नंबर 114) के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला आयुष अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुर्वेदिक औषधि श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण, बैच नंबर 114, निर्माण तिथि 05/2024 एवं एक्सपायरी तिथि 05/2026 का औषधि नमूना तत्कालीन औषधि निरीक्षक सह जिला आयुष अधिकारी, रायगढ़ द्वारा संकलित किया गया था।
संकलित नमूने की जांच ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र रायपुर के शासकीय विश्लेषक द्वारा किए जाने पर उक्त आयुर्वेदिक औषधि में एलोपैथिक औषधि मेटफॉर्मिन की मिलावट पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित औषधि को “नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी” घोषित किया गया है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए श्री फास्टेक शुगर नाशक चूर्ण, बैच नंबर 114 के विक्रय, भंडारण एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

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