छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास बेचने पर उडऩदस्ता ने लगाया 3000 जुर्माना,

डेली नीड्स से 20 पैकेट एक्सपायरी बिस्किट जप्त कर लिया जुर्माना

भिलाई। नगर निगम की उडऩदस्ता टीम ने आज वैशालीनगर, वार्ड 23 शीतला मार्केट व वार्ड 27 छावनी चौक सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित पानी डिस्पोजल गिलास तथा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति, गुमास्ता व फूड लाइसेंस का निरीक्षण करते हुए बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही करते हुए 15,000 रूपए अर्थदण्ड की वसूली की। निगम क्षेत्रांर्गत विभिन्न व्यापारियों द्वारा प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास विक्रय करते पाए जाने उसे जप्त कर जुर्माना वसूला गया तथा उ?नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर वैशालीनगर में सड़क बाधा करने वाले के.के. सिंह से जुर्माना वसूल किए। नगर पालिक निगम, भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने वैशालीनगर, वार्ड 23 शीतला मार्केट व वार्ड 27 छावनी चौक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल, कैरीबैग रखने वालों तथा बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। उडनदस्ता की टीम ने सफाई व्यवस्था, अनुज्ञप्ति लायसेंस आदि का जायजा लिया! निगम की उडनदस्ता टीम ने के.के. सिंह से सडक बाधा शुल्क 4000 हजार रूपए, सूरज जायसवाल पान ठेला छावनी से 2 पैकेट प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास जप्त करते हुए 1000 रूपए जुर्माना, राशी पान ठेला शीतला काम्प्लेक्स प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास बेचते पाए जाने पर 1000 रूपए, गुरूकृपा ईलेक्ट्रिानिक शीतला मार्केट के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, छोटू ट्रेडर्स जनरल अनुज्ञप्ति, गुमास्ता व फूड लाइसेंस नहीं होने पर 4000 रूपए जुर्माना, सॉफटवेयर जोन शीतला काम्प्लेक्स के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 500 रूपए, बाबा सैलानी डेली नीडस एवं पान पैलेस के यहां से 20 पैकेट एक्सपायरी बिस्किट जप्त करते हुए 500 रूपए, अपना भिलाई मेडिकल स्टोर्स शीतला मार्केट के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस व फूड लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, एस.के. ईलेक्ट्रिकल शीतला मार्केट लाइसेंस नहीं होने पर 1000 रूपए, जय बालाजी ईलेक्ट्रिकल अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने पर 500 रूपए, सिन्हा जनरल स्टोर्स छावनी चैक डिस्पोजल गिलास विक्रय करते पाए जाने पर 500 रूपए जुर्माना वसूल करते हुए एक्सपायरी खाद्य एवं पेय पदार्थ का विक्रय न करने की समझाइश दी गई।

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