छत्तीसगढ़

जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित

जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित

छत्तीसगढ़ बिलासपुर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट/ 3 दिसम्बर/ कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुओमोटो पीआईएल प्रकरण क्रमांक 05/2025 अंतर्गत पेट शॉप एवं श्वान प्रजनन केंद्रों के पंजीयन हेतु सभी डॉग ब्रीडर एवं पेट शॉप संचालकों को निर्देश दिए गए। पशुधन विकास विभाग से इस हेतु मापदंड अनुसार निर्धारित आवेदन प्रपत्र 15 दिसंबर तक पूर्ण कराने कहा गया। इसके साथ ही बताया गया कि शहर में कुल 6000 पालतू कुत्ते हैं। उन्हें सघन एंटी रेबीज टीकाकरण हेतु नगर निगम आयुक्त बिलासपुर के सामंजस्य से संयुक्त दल का गठन कर वार्ड वार रेबीज टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बिलासपुर जिले में 21000 आवारा कुत्तों के नसबंदी के लिए पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित कराकर और 15 दिसंबर तक नसबंदी / टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए । इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीआइएल क्रमांक 58/2019 अंतर्गत घुमंतू पशुओं के समुचित व्यवस्थापन तथा सांडों का सघन बधिया कारण अपनाने के लिए निर्देश दिए गए। इस संबंध में कलेक्टर के द्वारा ग्रामीण किसानों से ग्राम पंचायत स्तर पर चरवाहों से पशुओं की चराई तथा शासकीय भूमि में चारागाह हेतु पंचायत द्वारा हरा चारा उत्पादन लिए जाने का सुझाव भी दिया गया। इसके साथ ही कलेक्टर के द्वारा पैरा संग्रहण के संबंध में आ रही दिक्कतों के लिए किसानों से पैरा संग्रहण हेतु दैनिक मजदूरी के आधार पर संग्रहण करने के सुझाव दिए गए। इसके साथ ही जिला पंचायत से क्रय की गई बेलर मशीन से पैरा एकत्रीकरण की कार्यवाही हेतु गोधामो में दिए जाने के सुझाव भी दिए गए। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल,संयुक्त संचालक वेटेरिनरी डॉक्टर जीएस तंवर सहित गौशालाओं के अध्यक्ष, डॉग ब्रीडर और पेटशॉप के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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