नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य विधि से संघर्षरत बालक एवं पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करने वाले अन्य तीन विधि से संघर्षरत बालकों को तखतपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेजा

नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य विधि से संघर्षरत बालक एवं पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करने वाले अन्य तीन विधि से संघर्षरत बालकों को तखतपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेजा
छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट। =>विधि से संघर्षरत बालकों से मोबाइल किया गया जप्त
=>पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर ,अपचारी बालकों द्वारा, पीड़िता के अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया मे वायरल करने से पूर्व रोका
पीड़िता थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि विधि से संघर्षरत बालक ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाया और 03 अन्य विधि से संघर्षरत बालकों ने पीडिता का अश्लील विडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगे, पीडिता उनसे नही मिली तो अश्लील विडियो को Whatsap के माध्यम से कुछ लोगों को भेज दिए,पीड़िता कि riport पर थाना तखतपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिह (भा पू से) के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश एवं पीड़िता के अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया मे वायरल होने से रोकने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती नूपुर उपाध्याय के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी तखतपूर विवेक कुमार पांडेय द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, थाना तखतपुर में टीम गठित कर विधि से संर्घषरत बालकों को पकड़कर कर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन के आधार पर मोबाईल जप्त किया गया। विधि से संघर्षरत बालको द्वारा पीड़िता के अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने से पूर्व रोका गया ,विधि से संघर्षरत बालको का कृत्य धारा सदर का पाये जाने से अभिरक्षा में लेकर न्यायिक रिमांड पर बाल सम्प्रेषण गृह भेजा गया ।
तखतपुर पुलिस द्वारा लोगों से अपील हैं की अपने बच्चों के मोबाईल उपयोग पर ध्यान देवे. एवं उक्त प्रकृति के अश्लील वीडियो को वायरल न करे अन्यथा वायरल करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी l थाना तखतपुर
जिला बिलासपुर छ0ग0
धारा- 64, 49बी, 3(5) बीएनएस, 4,15 पाक्सो एक्ट, 67(बी) आई.टी. एक्ट


