छत्तीसगढ़

75 नग नशीले इंजेक्शन जप्त मामले मे 15-15 वर्ष के कठोर कारावास 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित (अजीत साहू एवं घनश्याम साहू)

75 नग नशीले इंजेक्शन जप्त मामले मे 15-15 वर्ष के कठोर कारावास 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित (अजीत साहू एवं घनश्याम साहू)

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट। थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक 112/2024 धारा 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने 75 नग नशीले इंजेक्शन जप्त किए गए थे। इस मामले में आरोपियों अजीत साहू एवं घनश्याम साहू, निवासी-अनूपपुर को गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अमृत साहू द्वारा की गई। विवेचना उपरांत दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. श्रीमती किरण त्रिपाठी ने निर्णय सुनाते हुए आरोपियों अजीत साहू एवं घनश्याम साहू को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

SSP बिलासपुर ने प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना एवं निर्णायक भूमिका के लिए उपनिरीक्षक अमृत साहू को नगद पुरस्कार की घोषणा की है।

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