छत्तीसगढ़

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधियों को उनके अपराध से अर्जित लाभ से वंचित करने की दृढ़ नीति के तहत बिलासपुर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 का प्रयोग करते हुए एक विशिष्ट कार्रवाई की है। इस कार्यवाही के तहत धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने हेतु न्यायालय में सशक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अपराध क्रमांक 1041/2025 अंतर्गत आरोपित हीरानंद भगवानी, नायरा भगवानी एवं मुरली लहजा के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध दर्ज किया गया कि उन्होंने 100 से अधिक निर्दोष व्यक्तियों को “40 दिन में राशि दोगुनी” होने का प्रलोभन देकर 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नायरा भगवानी एवं मुरली लहजा को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी हीरानंद भगवानी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने ठगी से प्राप्त धन से ग्राम तिफरा में 1200 वर्ग फीट का भू-खंड 25 लाख 80 हजार रुपये में खरीदा। बिलासपुर पुलिस ने इस संपत्ति को अपराध की आय घोषित कर BNSS की धारा 107 के अंतर्गत कुर्क करने हेतु न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

BNSS की धारा 107 पुलिस को यह विशेषाधिकार देती है कि अपराधियों की अवैध कमाई को कुर्क कर उन्हें आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाया जा सके। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध का प्रतिफल अपराधियों के किसी उपयोग में न आए तथा पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके।

इस प्रकरण की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक विष्णु यादव को उनके उत्कृष्ट अन्वेषण कार्य के लिए SSP द्वारा नगद इनाम की घोषणा की है

🔴विशेष उल्लेखनीय है कि अपराध दर्ज होने के मात्र 10 दिन के भीतर ही बिलासपुर पुलिस ने यह कठोर कार्रवाई पूरी कर न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया बिलासपुर पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरत रही है।

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