छत्तीसगढ़

भूमि विक्रय पंजीयन की जानकारी के आधार पर ही होगी नामांकन

भूमि विक्रय पंजीयन की जानकारी के आधार पर ही होगी नामांकन

मुंगेली सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़- कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज यहां बताया कि भूमि विक्रय पंजीयन की जानकारी के आधार पर ही भूमि का नामांकन किया जायेगा। इस हेतु उन्होने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश दिये है। उन्होने कहा है कि हल्का पटवारी द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 8 बजे तक पंजीयन कार्यालय से प्राप्त जानकारी को नामांतरण पंजी में दर्ज कर संबंधित राजस्व अधिकारी के समक्ष शुक्रवार को ही प्रस्तुत करेंगे। राजस्व अधिकारी के द्वारा विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन कर क्रेता विक्रेता को सूचना पत्र जारी करेंगे। ताकि वे अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकें। सूचना उद्घोषणा में वर्णित तिथि एवं स्थान पर राजस्व अधिकारी के द्वारा उभयपक्षकारों को सुनने के उपरांत यदि आपत्ति प्राप्त न हो तो उसी तिथि में नामांतरण पंजी को प्रमाणित करना होगा। विधिवत सूचना के उपरांत हितबद्ध पक्षकार गैरहाजिर हो तो भी प्रविष्टि एकपक्षीय प्रमाणित की जायें। अदम पैरवी में खारिज या पेशी तिथि बढ़ाई न जायें। यदि प्रकरण में कोई विवाद हो तो उसका संक्षिप्त विवरण नामांतरण पंजी में अंकित करते हुए राजस्व न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की जायें। उन्होने नामांतरण प्रकरणों में पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना की तिथि से अधिकतम 45 दिवस के भीतर अभिलेख दुरूस्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर डाॅ. भुरे ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु उन्हे नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होने कहा है कि राजस्व अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी।

 

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