अवैध महुआ शराब बनाने एवं बेचने का संगठित करोबार चलाने वालो पर बिलासपुर पुलिस का ’’प्रहार’’।

अवैध महुआ शराब बनाने एवं बेचने का संगठित करोबार चलाने वालो पर बिलासपुर पुलिस का ’’प्रहार’’।
♦ प्रदेश भर में पहली बार नवीन कानून की धारा 107 बीएनएसएस का प्रयोग कर आरोपियों के लगभग रु. 50 लाख की अवैध संपत्ति को फ्रिज करने सक्षम न्यायलय भेजा गया प्रतिवेदन
बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान चेतना विरुद्ध नशा के तहत बिलासपुर पुलिस ने नशे के कारोबार में संलिप्त संगठीत आपराधियों के विरुद्ध करोड़ो की संपत्ति जप्त करते हुये उन्हे जमीनदोष किया गया है । इस संदर्भ में थाना कोनी के अपराध क्रमांक 262/2025 एवं 276/2025 धारा 34-2 आबकारी एक्ट के जांच में यह सामने आया की आरोपी दंपत्ति संतोष वर्मा एवं देवीबाई वर्मा अपने पुत्र राहुल वर्मा के साथ हाथ भटठी की अवैध महुआ शराब बनाने एवं बेचने का संगठित करोबार कई वर्षो से चला रहे थे जिन पर पुलिस के द्वारा कई बार वैधानिक कार्यवाही की गई थी परन्तु उनके आचरण में कोई सुधार नही हुआ उक्त आरोपीगणों के द्वारा पुलिस कार्यवाही के बाद भी लगातार अवैध शराब बिक्री कर अवैध रुप से पारितोषिक लाभ कर रहे थे ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह के निर्देश अनुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) श्री अक्षय प्रमोद साबद्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोनी निरीक्षक राहुल तिवारी द्वारा थाना स्तर पर टीम गठीत कर प्रकरण में आरोपी द्वार अवैध शराब कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए विस्तृत जांच की गई । जांच में पाया गया की आरोपीगण के द्वारा अवैध शराब बिक्री से एक प्लाट, 02 मंजिला मकान, 01 टैक्टर, स्वीफ्ट कार एवं 02 मोटर सायकल खरीदा गया जिनकी अनुमानित किमत लगभग 50 लाख रुपये है । आरोपीगणों का आय का कोई वैध स्त्रोत नही है जिससे उक्त संपत्ति अर्जीत कर सके ।
केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंशा अनुरुप धारा 107 बीएनएसएस 2023 के उपबंधो के अधीन विधि विरुद्ध क्रिया कल्प पर अर्जीत की गई संपत्ति को जप्त करने की कार्यवाही थाना कोनी बिलासपुर के द्वारा की गई इस हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुमति प्राप्त कर थाना कोनी के द्वारा उक्त संपत्ति को जप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।
अवैध शराब के कारोबार में सलिप्त संगठीत अपराधियों की विरुद्ध यह राज्य की पहली कार्यवाही है निश्चित तौर से इस कायवाही से शराब का अवैध निर्माण व व्यपार करने वालो को शबक मिलेगा तथा सामान्य जनता में कानून की प्रति विश्वास की वृद्धि होगी ।