छत्तीसगढ़

कोटा महामाया ढाबा, लाज होटल में अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाही। ढाबा मैनेजर के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही*

कोटा महामाया ढाबा, लाज होटल में अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाही। ढाबा मैनेजर के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही*

(1) अपराध क्रमांक 582/25 धारा 36(क) आबकारी एक्ट
(2) इस्तगासा क्रमांक 32/218/2023 धारा 170,126,135(3) बी.एन.एस.एस.

नाम आरोपीगण : –

1- धनीराम मानिकपुरी पिता रघुवीर दास मानिकपुरी निवासी महामाया ढाबा गोबरिपाठ थाना कोटा

विवरणः- मामले के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री एवं होटल ढाबों में बिना लाइसेंस के शराब सेवन कराने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है।दिनांक 15.06.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोबरिपाठ स्थित महामाया ढाबा का स्वामी अवैध रूप से अपने ढाबा को सामान्य मदिरालय के रूप में उपयोग कर लोगों को शराब सेवन कर रहा है कि मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व श्रीमती अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर ग्राम गोबरिपाठ स्थित महामाया ढाबा में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी मैनेजर धनीदास मानिकपुरी पिता रघुबर दस मानिकपुरी निवासी महामाया ढाबा गोबरिपाठ के द्वारा बिना लाइसेंस के आम लोगों को शराब सेवन कराते हुए गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 32/218/2025 धारा 170,126,135(3) बी. एन.एस.एस. का कार्यवाही किया गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तोपसिंग नवरंग,सहायक उप निरीक्षक ओंकार बंजारे , आरक्षक 1086 भोप साहू, आरक्षक 1507 अजय सोनी, आरक्षक 1206 सोमेश्वर साहू का विशेष भूमिका रही।

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