यातायात पुलिस बिलासपुर ने वाहन चालकों के लिए जारी किये सामान्य निर्देश

🔹 यातायात पुलिस बिलासपुर ने वाहन चालकों के लिए जारी किये सामान्य निर्देश
🔹 वाहन चालन के दौरान आर.सी. बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस (बीमा), पर्यावरण आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखें साथ
🔹 चालानी कार्यवाही से बचने हेतु न करें यातायात नियमों का उल्लंघन।
■ वाहन संबंधी आवश्यक दस्तावेज नहीं रखने की स्थिति में एम वी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत की जाएगी कार्यवाही।
■ चालानी कार्यवाही जुर्माना संग्रहण का माध्यम नही अपितु वाहन चालकों की अवैधानिक स्वेच्छारिता पूर्वक वाहन चालन से सड़को पर की जा रही जोखिमपूर्ण परिस्थितियों पर नियंत्रण लाने की अत्यावश्यक प्रयास है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में जिले में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु नियमित रूप से सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए जाने सघन प्रयास किया जा रहा है साथ ही जिले के समस्त अलग-अलग इकाइयों के साथ यातायात विचार विमर्श करते हुए आमजन के लिए बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने निरंतर सभी स्तर पर कार्य की जा रही है।
वाहन चालको द्वारा सड़कों पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों के उल्लंघन पर की जा रही जांच एवं चालानी कार्यवाही से बचने हेतु नियमित रूप से अपने साथ आर सी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागजात, पर्यावरण सहित अगर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी गई हो तो उसके विधिवत नामान्तरण की कॉपी, आदि आवश्यक अपने साथ रखें।
कई बार देखने में आ रहा है कि यातायात पुलिस के द्वारा जांच एवं चालानी कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों पर जब उक्त आवश्यक दस्तावेजों के अभाव के कारण चालानी कार्रवाई की जाती है उस स्थिति में वाहन चालकों के द्वारा जांच कर्ता अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अनावश्यक रूप से जांच में सहयोग नही की जाती है जिसके कारण यातायात जांच कार्यवाही में संलग्न अधिकारी कर्मचारी अन्य वाहन चालकों जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए विधिवत कागजात नहीं रखते हैं ऐसे वाहन चालकों को जांच स्थल से बचकर निकलने में आसानी हो जाती है और निरंतर रूप से ऐसे वाहन चालक आदतन रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए चलानी कार्रवाई से बचने का प्रयास करते हैं और सड़को पर जोखिम की संभावनाओ को बढ़ावा देते है।
आम नागरिकों, आम वाहन चालकों को इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चालानी कार्यवाही जुर्माना संकलित करने का माध्यम नही है अपितु लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने हेतु उसकी चेतावनी एवं हिदायत देने के लिए एक दंडात्मक प्रक्रिया के तहत जुर्माना की जाती है ताकि लोगों के आदतों में वाहन चालन के दौरान सुधार आ सके और वह सदैव यातायात नियमों का पालन करते हुए ही अपने वाहनों को सड़कों पर चलाएं ताकि स्वयं सुरक्षित रहें और सामने आने वाले वाहन चालक भी सुरक्षित रह सके।
देश में सड़क दुर्घटनाओं के भयावह आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर वरिष्ठ कार्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सघन कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त होते हैं इसके पालन में यातायात पुलिस के द्वारा प्रातः से लेकर रात्रि तक प्रकृति के हर विषम परिस्थितियों मैं रहकर भी सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु निरंतर अपने दायित्व का निर्वहन किया जाता है इस दौरान बिना किसी कारण के कई बार वाहन चालकों के द्वारा अनावश्यक जांचकर्ता अधिकारियों एवं सहयोगी हमराह स्टाफ के साथ जांच में सहयोग नहीं करने वाली मनःस्थिति देखी जाती है जो कि ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों जो प्रातः से लेकर मध्य रात्रि तक सदैव आमजन की सेवा में तत्पर रहते हुए कार्यशील रहते हैं उन्हें शासकीय कार्यक्रम में बाधा का सामना करना पड़ता है।
इस तरह के असहयोग की स्थिति में अन्य वाहन चालकों को भी यातायात नियमो का उल्लंघन कर आवागमन के दौरान सड़क हादसों हेतु जोखिम की स्थिति निर्मित की जाती है। यातायात नियमों के आदतन उल्लंघन कर्ता सदैव यातायात नियमों का उल्लंघन करना सिर्फ स्वयं यातायात अनुशासन को तोड़ते हैं अपितु अन्य लोगों को भी यातायात नियामक उल्लंघन हेतु प्रेरित करते हुए सड़कों पर लापरवाह वाहन चालकों की संख्या को बढ़ावा देते हैं।
ऐसे में कई वाहन चालकों को चलानी कार्यवाही से बचने का मौका मिल जाता है और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार के मोटर वेहीकल एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाहियों में आदतन रूप से अवहेलना करने वाले लोगों में स्वेच्छाचारिता की भावना विकसित होती है।
चालानी कार्यवाही जुर्माना संग्रहण का माध्यम नही अपितु वाहन चालकों की अवैधानिक स्वेच्छारिता पूर्वक वाहन चालन से सड़को पर की जा रही जोखिमपूर्ण परिस्थितियों पर नियंत्रण लाने की अंततः अंतिम अत्यावश्यक प्रयास भी है। इस बात को प्रत्येक नागरिकों को वाहन चालन के दौरान अपनी स्मृति में रखने की आवश्यकता है ताकि सड़कों पर किसी भी व्यक्ति की वाहन चालन के दौरान सड़क हादसों में लहू की एक बूंद भी ना टपक सके।
अतः यातायात पुलिस बिलासपुर की समस्त वाहन चालकों से विनम्र अपील है कि वाहन चालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेज अपने साथ अवश्य रखें ताकि बिना दस्तावेज के किसी भी वाहन चालक के विरुद्ध चालानी करवाई की स्थिति न बने और निर्बाध रूप से वे अपने गंतव्य तक जाते समय सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पहुंच सके।