छत्तीसगढ़

महेशचन्द्र अग्रवाल, पिता स्व. हरचन्द अग्रवाल द्वारा थाना सिविल लाइन में उपस्थित होकर आरोपी अभय बरुआ के विरुद्ध गाली-गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26.04.2025 को विधिसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

महेशचन्द्र अग्रवाल, पिता स्व. हरचन्द अग्रवाल द्वारा थाना सिविल लाइन में उपस्थित होकर आरोपी अभय बरुआ के विरुद्ध गाली-गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26.04.2025 को विधिसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण में आरोपी अभय बरुआ को दिनांक 28.04.2025 को विधिवत् थाना सिविल लाइन में गिरफ्तार किया गया। प्रकरण जमानतीय प्रकृति का होने के कारण आरोपी को थाना स्तर से ही जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है।
प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।

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