छत्तीसगढ़

अपात्र हितग्राहियों को लाभ दिलवाने पर रौद्रा रोजगार सहायक को स्पष्टीकरण नोटिस जारी

अपात्र हितग्राहियों को लाभ दिलवाने पर रौद्रा रोजगार सहायक को स्पष्टीकरण नोटिस जारी——

मामला साजा ब्लाक के ग्राम पंचायत रौद्रा में पीएम आवास योजना का
अनिल सेन/बेमेतरा/साजा जिलें के ब्लाक साजा के ग्राम पंचायत रौद्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाए जाने का मामला सामने आया है। जिला पंचायत कार्यालय बेमेतरा के पत्र क्रमांक क/1376/जि.पं./PMAY-G/शि./2025-26 दिनांक 09.04.2025 के अनुसार ग्राम मोतेसरा की हितग्राही श्रीमती कल्याणी बाई/राधेश्याम और दुगदी बाई/सुकालू को वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास की स्वीकृति प्रदान की गई थी। दोनों हितग्राहियों को प्रथम किश्त के रूप में 95000 रु की राशि भी प्रदाय कर दी गई थी।
शिकायत के आधार पर कराई गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि आवास मित्र द्वारा दोनों हितग्राहियों के नाम पर जियो टैगिंग कराई गई, जबकि वास्तविकता में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त श्रीमती कल्याणी बाई के आवास आईडी में मात्र 31 दिन तथा दुगदी बाई के आईडी में मात्र 1 दिन का मस्टर रोल भरकर अपूर्ण कार्य का भुगतान किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजगार सहायक श्रीमती भुनेश्वरी साहू की भी इस अनुचित कार्य में भूमिका संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि आवास मित्र के साथ मिलकर इन अपात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है।
उक्त तथ्यों के आधार पर श्रीमती भुनेश्वरी साहू को पत्र जारी कर तत्काल स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि दो दिवस के भीतर संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगी। जनपद पंचायत साजा ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सख्त कदम उठाए जाएंगे तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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