अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकते है निगम के टैक्स,शासन ने दी छूटसंपत्तिकर भुगतान के लिए राज्य शासन ने विशेष छूट दिया है, 30 अप्रैल तक नहीं लगेगा जुर्माना

अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकते है निगम के टैक्स,शासन ने दी छूट
संपत्तिकर भुगतान के लिए राज्य शासन ने विशेष छूट दिया है, 30 अप्रैल तक नहीं लगेगा जुर्माना
छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट / नगर निगम के संपत्तिकर के भुगतान में राज्य शासन ने विशेष छूट देते हुए इसकी समय अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है। इससे पूर्व 31 मार्च तक अंतिम तिथि निर्धारित थी, जिसके बाद टैक्स के साथ जुर्माना भी देना पड़ता पर अब 30 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के नागरिक अपने संपत्तिकर कर का भुगतान कर सकते
राज्य शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है की नगरीय निकायों में संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है।वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों का निर्वाचन आदि में आचार संहित भी प्रभावी रही तथा उक्त कार्यों में निकायों के अधिकारी/कर्मचारी भी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है।
अतः इस वर्ष संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए दिनांक 30.04.2025 निर्धारित की जाती है साथ ही निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाईन (Online) भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।