छत्तीसगढ़

सिविल लाईन/तेज ध्वनि में डीजे बजाते 2 संचालको के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही।

थाना- सिविल लाईन/तेज ध्वनि में डीजे बजाते 2 संचालको के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही।

छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू ब्यूरो रिपोर्ट/जप्त मश्रूका –
01 एम्लीफायर,डीजे मिक्सर
02 सांउड बाक्स 08 नग
03 माजदा वाहन क्रमांक सीजी10 बीएम 7767

शहर में विभिन्न पर्व में कानून व्यवस्था डियूटी लगी थी क्षेत्र में लगातार शांति व्यवस्था हेतु थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग किया जा रहा था रात 10.30 बजे जेल चौक के पास डीजे संचालक रवि प्रकाश शर्मा निवासी चांटीडीह रामायण चौक सरकंडा के द्वारा माजदा वाहन में सांउड बाक्स सिस्टम लगाकर तेज अवाज में बजाते मिला जिसे मौके पर सांउड सिस्टम संचालन की अनुमति संबंधी दस्तावेज नही होने से कोलाहल अधिनियम के तहत जप्ती कार्यवाही किया गया। तथा नेहरू नगर के पास जय कुमार मिश्रा अपने घर के बाहर साउंड बाक्स देर रात 11.00 बजे रात्रि तेज ध्वनि में सांउड बाक्स बजा रहा था जिसके पास भी सांउड बाक्स संचालन की कोई अनुमति नही होने से जप्ती कार्यवाही किया जाकर दोनो डीजे संचालको के विरूद्ध बिना अनुमति डीजे सांउड बाक्स संचालन तेज ध्वनि से करने पर कोलाहल अधिनियम की धारा 4,5,15 के तहत जप्ती कर कार्यवाही की गई है।

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