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Sarkari Naukri Chhattisgarh: साय सरकार में होली से पहले इस सरकारी विभाग में खुला नौकरी का पिटारा, सीधे इंटरव्यू के बाद ज्वॉइनिंग, 18000 रुपए तक मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Chhattisgarh: साय सरकार में होली से पहले इस सरकारी विभाग में खुला नौकरी का पिटारा / Image source : IBC24 Customized

बस्तर: Sarkari Naukri Chhattisgarh सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। दरअसल दंतेवाड़ा जिला कलेक्टोरेट में अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 17 मार्च तक का समय दिया गया है।

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Sarkari Naukri Chhattisgarh जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती पैरा लीगल कार्मिक, पैरा मेडिकल कार्मिक और सुरक्षा गार्ड के 5 पदों पर होनी है।​ रिक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

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रिक्त पदों के लिए नियम एवं शर्तें

  • 1. उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।
  • 2. आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें अंकतिथि अंकित हो के आधार पर किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रतिलाना अनिवार्य है।
  • 3. पदों पर अभ्यार्थी को छत्तीसगढ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
  • 4. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  • 5. चयनित अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।
  • 6. सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तद्संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
  • 7. सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यार्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों / प्रकरणों से संबंधित विषय वस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
  • 8. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • 9. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
  • 10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
  • 11. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जाये।
  • 12. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
  • 13. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
  • 14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

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