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Property Tax Rebate 2025: ऐसे मकान मालिकों को नहीं देना होगा बकाया टैक्स, विधानसभा सत्र शुरू होते ही बड़ा ऐलान, आम जनता को बड़ी राहत

Property Tax Rebate 2025: ऐसे मकान मालिकों को नहीं देना होगा बकाया टैक्स / Image Source: Symbolic

नई दिल्ली: Property Tax Rebate 2025 विधानसभा चुनाव मिली हार के बाद दिल्ली की शहर सरकार अब जनता को साधने के लिए नए पैंतरे अपना रही है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है तो वहीं आज आम आदमी पार्टी की ‘छोटी सरकार’ ने शहरवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। आप ने हाउस टैक्स (संपत्ति कर) में कई तरह की छूट दी है।

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Property Tax Rebate 2025 हाउस टैक्स में छूट दिए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों के 100-500 से गज के मकान हैं, उनका चालू वित्त वर्ष में हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा। रेजिडेंशियल इलाकों के लोगों का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ होगा और 1300 अपार्टमेंट के लोग अगर समय पर टैक्स भरते हैं तो उन्हें 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि ‘अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका पिछले 10-15 साल से हाउस टैक्स बकाया है। वो एक तरह से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। अधिकारी जाता है उन्हें ब्लैकमेल करता है। इससे जो पैसा मिलता है वो एमसीडी में न जाकर भ्रष्टाचार की तरफ चला जाता है। ऐसे में हमने एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप पिछले एक साल का हाउस टैक्स अगर आप जमा करवा देते हैं तो हम आपका पिछला पुराना सभी टैक्स माफ कर देंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा कराने पर पुराना टैक्स माफ कर दिया जाएगा।’

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पाठक ने आगे कहा कि ‘100 गज से कम घर वालों का 2025-26 में हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाएगा। 100-500 गज के मकान वालों का हाउस टैक्स हाफ कर रहे हैं। बहुत सारे रेसिडेंशियल इलाके में जो दुकानें चल रही हैं, उनपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। उनको परेशान किया जाता है, उनका 2025-26 सेशन का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। 1300 अपार्टमेंट्स वालों को हाउस टैक्स की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिलता। इसलिए आप सरकार ने यह फैसला लिया है कि अपार्टमेंट के जो लोग समय पर हाउस टैक्स जमा करेंगे, उन्हें 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह बहुत बड़ा फैसला है। हम लोगों को हाउस टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।’

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