संरक्षित खेती के अंतर्गत प्लास्टिक मल्चिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान
संरक्षित खेती के अंतर्गत प्लास्टिक मल्चिंग पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान
मुंगेली सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़- उद्यान विभाग के सहायक संचालक से प्राप्त जानकारी के अनुसार उद्यान विभाग द्वारा जिले के सब्जी/फल उत्पादक कृषकों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के घटक संरक्षित खेती के उप घटक प्लास्टिक मल्चिंग खेत में उपयोग के लिये 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। योजना के तहत सब्जी/फल फसल में न्यूनतम 30 माईक्रान का प्लास्टिक मल्चिंग उपयोग करने पर प्रति हेक्टेयर इकाई लागत 32 हजार का कार्य पूर्णता उपरांत संबंधित विकासखण्ड अधिकारी से सत्यापन एवं छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम में पंजीकृत संस्थाओं से क्रय किये गये प्लास्टिक मल्चिंग के देयक के आधार पर 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 16 हजार प्रति हेक्टेयर दिये जाने का प्रावधान है। प्रति हितग्राही अधिकतम 2.0 हे. तक लाभ दिया जाना प्रावधानित है। योजना के तहत जिले को 300 हे. का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए कृषक अपने विकासखण्ड के उद्यानिकी अधिकारियों से संपर्क कर सकते है।
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