छत्तीसगढ़

थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम (छ.ग

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**थाना कुकदूर, जिला कबीरधाम (छ.ग.)**
**दिनांक: 25.12.2024**

थाना कुकदुर में प्रार्थी मानू मरावी पिता फागुराम मरावी, उम्र 40 वर्ष, निवासी रवन मंझोली, थाना कुकदुर ने दिनांक 20.12.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर आंगन में खड़ी बोलेरो कार क्रमांक सीजी 10 एन.ए 7985 एवं माजदा वाहन क्रमांक सीजी 09 जेजे 7891 में दिनांक 19.12.2024 को रात लगभग 11:30 बजे आग लगा दी गई, जिससे लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल (रा.पु.से.) एवं श्री पंकज कुमार पटेल (रा.पु.से.) तथा एसडीओपी श्री संजय ध्रुव (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी के साथ अज्ञात दो व्यक्तियों का विवाद हुआ था। गहन जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर यह जानकारी मिली कि आरोपीगण ग्राम सरगढ़ी, थाना लोरमी, जिला मुंगेली के निवासी हैं।

मुख्य आरोपी दीपक धु्रर्वे पिता बेलसिंह धु्रर्वे, उम्र 24 वर्ष, ने बताया कि कोदवागोड़ान रोड पर प्रार्थी के बोलेरो वाहन द्वारा साइड न देने के विवाद के चलते उसने रंजिश रखते हुए अपने साथी देवेन्द्र ओट्टी और मनहरण धु्रर्वे के साथ मिलकर प्रार्थी के वाहन में आगजनी की। तीनों ने प्रार्थी के घर आंगन में खड़े बोलेरो और माजदा वाहन के नीचे पैरा डालकर माचिस से आग लगाई और मौके से फरार हो गए।

तीनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके आधार पर प्रकरण में अपराध क्रमांक 172/24 धारा 326(जी) भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी दीपक धु्रर्वे, देवेन्द्र ओट्टी और मनहरण धु्रर्वे को दिनांक 25.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

इस कार्यवाही में थाना कुकदुर के सउनि शिवेंद्र उपाध्याय, प्रधान आरक्षक मनोज तिवारी, आरक्षक पंचम बघेल, दुजराम सिन्द्राम और देवेन्द्र बंजारे का विशेष योगदान रहा।

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