छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर दिखी सख्ती

बेवजह गाड़ी लेकर घूमने वालों के खिलाफ हुई कार्यवाही

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने पर भी दिया गया जोर

भिलाई । लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आज से पुलिस की सख्ती काफी हद तक बढ़ी हुई नजर आई। चौक-चौराहों में तैनात पुलिस के जवानों के निशाने पर बेवजह वाहन लेकर घूमने वाले रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। वहीं लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए घर से निकले लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने का सबक भी पुलिस लगातार देने में लगी हुई है।
आज से लॉकडाउन पार्ट-2 की शुरुवात हो गई। इससे पहले कलेक्टर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा बैठक लेकर आज से लॉकडाउन का पालन शत-प्रतिशत तरीके से सुनिश्चित कराने कड़ाई बरतने का निर्देश अमले को दिया गया था। इसी निर्देश को अमलीजामा पहनाने चौक-चौराहों पर तैनात यातायात व थानों की पुलिस का तेवर आज अन्य दिनों की अपेक्षा सख्त नजर आया। कार व दुपहिया वाहन चालकों को रोक रोककर लॉकडाउन में बाहर निकलने की वजह पूछी गई। इस दौरान संतोषजनक व बाहर निकलने की तर्कसंगत जवाब नहीं मिलने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई।
गौरतलब रहे कि लॉकडाउन में निश्चित समयावधि के लिए राशन और डेलीनीड्स की दुकानों के साथ ही सब्जी का बाजार खुल रहा है। इस स्थिति में अनेक लोग बाजार या फिर दवाई देने का बहाना करते हुए शहर में भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि पिछले 21 दिनो के लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने जिले भर में 4500 ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही पर रोक नहीं लग पा रही है।
आज कुम्हारी में टोल प्लाजा, भिलाई-3 में सिरसा गेट चौक, डबरापारा तिराहा, पावर हाउस चौक, नेहरूनगर चौक में पुलिस के जवान हर आने जाने वाले वाहन चालकों से बाहर निकलने का कारण पूछते रहे। यहां पर यह बताना लाजिमी होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं होन ेकी वजह से प्रशासन ने जरुरतमंदों को निजी संस्था अथवा समाजसेवियों के माध्यम से राशन सामग्री या भोजन वितरण करे पर रोक लगा दिया है। अब जरुरतमंदों तक भोजन अथवा राशन सामग्री पहुंचाने में निगम के अधिकारी-कर्मचारी लगे हुए हैं।
धारा 144 तीन मई तक प्रभावशील
कोरोना वारस के संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए दुर्ग जिले में धारा 144 की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी अंकित आनंद ने आज दुर्ग जिले में 3 मई तक धारा 144 प्रभावशील रहने का आदेश पारित किया। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं जिले की सभी मदिरा दुकानें रेस्टोरेंट, होटल, बार और एफएल 4/4 क्लबों को 21 अप्रैल 2020 तक बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है।

Related Articles

Back to top button