छत्तीसगढ़

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगा कर राज्य से बाहर लेजाकर अनाचार करने वाला आरोपी जिला बहरीच उत्तरप्रदेश से हुआ गिरफ्तार

*👉शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगा कर राज्य से बाहर लेजाकर अनाचार करने वाला आरोपी जिला बहरीच उत्तरप्रदेश से हुआ गिरफ्तार*

*👉अपहृता को भी बरामद कर किया परिजनों के सुपुर्द*

*👉थाना गौरेला अपराध क्रमांक 180/22 धारा 363, 366, 376, भादवि 4, 6 पास्को एक्ट*

*👉गिरफ्तार आरोपी – नरेश राठौर पिता संतोष राठौर उम्र 20 साल, ग्राम तरईगांव, थाना गौरेला, जिला गौ0पे0म0, छ0ग*

मामला थाना गौरेला का है दिनांक 30/04/2022 को पीडिता का पिता परमेश्वर राठौर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष 7 माह को दिनांक 29/04/2022 व 30/04/2022 के दरमियानी रात कोई अज्ञात व्यक्ति घर से बहला फुसला कर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना गौरेला में अपराध क्र0 180/22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभी थाना प्रभारी गौरेला के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गौरेला श्री अशोक वाडेगावकर के मार्गदर्शन में थाना गौरेला की टीम गठित कर मामले में अपहृत बालिका एवं आरोपी पतासाजी का निर्देश दिए।
थाना गौरेला की टीम के द्वारा साइबर सेल की मदद से अपहृत बालिका के लोकेशन की जानकारी लेकर उत्तरप्रदेश के बहरीच जिले से आरोपी नरेश राठौर पिता संतोष राठौर उम्र 20 वर्ष ग्राम तरईगांव के कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद किया गया। प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी नरेश राठौर पिता संतोष राठौर उम्र 20 साल ग्राम तरईगांव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
प्रकरण में अपहृता बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी निरीक्षक युवराज तिवारी, उ0नि0 योगेश अग्रवाल, स0उ0नि0 मनोज हनौतिया, आरक्षक मोहन श्याम साईबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Related Articles

Back to top button