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Air Pollution: जहरीली हुई राजधानी की हवा! 10-12वीं को छोड़कर सभी स्कूल रहेंगे बंद, इन वाहनों की एंट्री बैन, दिल्ली में आज से GRAP-4 लागू

नई दिल्लीः School Closure Update देश की राजधानी दिल्ली की हवा अब जहरीली होती जा रही है। यहां की एयर क्वालिटी गुरुवार को ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गई। यह लगातार छटवां दिन है, जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथे चरण आज सुबह आठ बजे से लागू किया गया है। आज से फिजिकल क्लासेस बंद करने का ऐलान किया गया है। हालांकि 10वीं और 12वीं क्लास फिजिकल मोड में ही जारी रहेंगी।

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आज से इन चीजों पर प्रतिबंध

School Closure Update केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के फेज-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की है, ये सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी होंगे। इसमें ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध और पब्लिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर अस्थायी रोक शामिल है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह आदेश तब जारी किया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। यह शाम 4 बजे 441 दर्ज किया गया था जबकि शाम 7 बजे AQI 457 तक पहुंच गया। आदेश के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने वाले या क्लीन फ्यूल (एलएनजी/ सीएनजी/बीएस-VI डीजल/ इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-एसेंशियल लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई

दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 18 नवंबर की वाद सूची के अनुसार जस्टिस अभय एस ओका और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी।

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