छत्तीसगढ़

19 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 21 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 24 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित

19 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 21 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 24 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित

मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में नगर पालिका, नगर पंचायतों में जहां मतदान होना है एवं निर्वाचन क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों आदि जैसे सी.एस. 2 (घघ), एफ.एल. 1 (घघ), 9, 9 (क) फुटकर दुकानों एवं भण्डारण मद्य भण्डागार मुंगेली को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए घोषित मतदान तिथि 21 दिसम्बर 2019 के पूर्व अर्थात 19 दिसम्बर 2019 की शाम 5 बजे से 21 दिसम्बर 2019 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। इसी तरह मतगणना दिवस 24 दिसम्बर 2019 को संपूर्ण दिवस शराब दुकानें बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद मुंगेली के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान मुंगेली, विदेशी मदिरा दुकान मुंगेली, देशी मदिरा दुकान दाऊपारा, विदेशी मदिरा दुकान दाऊपारा एवं भण्डारण मद्य भण्डागार मुंगेली 19 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 21 दिसम्बर 2019 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 24 दिसम्बर 2019 को संपूर्ण दिवस बंद रहेगी। इसी तरह नगर पंचायत लोरमी के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान लोरमी, विदेशी मदिरा दुकान लोरमी, नगर पंचायत पथरिया के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान पथरिया एवं विदेशी मदिरा दुकान पथरिया, नगर पंचायत सरगांव के अंतर्गत देशी मदिरा दुकान सरगांव, विदेशी मदिरा दुकान सरगांव, मे. भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. ग्राम धूमा के आसवनी परिसर में संचालित एफ.एल.-9 व समस्त एफ.एल.-9 क 19 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 21 दिसम्बर 2019 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिवस 24 दिसम्बर 2019 को संपूर्ण दिवस बंद रहेगी। उक्त अवधि में किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। जिले की शेष मदिरा दुकानें पूर्व की भांति यथावत खुली रहेंगी।

 

 

 

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