मूकबधिर से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
पलारी सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- मूकबधिर से घर में बलात घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी गौरसिंह यादव पिता कुल्लूराम निवासी ग्राम मोहगांव को न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस चौकी गिधपुरी द्वारा ग्राम गैतरा में अपने ससुराल के पड़ोस में रहने वाली जन्म से गूंगी बहरी व मानसिक रूप से कमजोर लड़की को आरोपी घर में अकेला पाकर उससे बलपूर्वक दुष्कर्म किया था घटना 2017 की है।
8 मई 2017 को पीड़िता के माता-पिता मजदूरी करने गए थे, पीड़िता घर में अकेली थी। आरोपी जो ग्राम मोहगांव का रहने वाला था, अक्सर अपने ससुराल ग्राम गैतरा आता जाता था तथा कभी-कभी पीड़िता के घर बैठने भी जाता था। घटना दिनांक को पीड़िता को घर में अकेला पाकर आरोपी ने पीड़िता से बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता मूकबधिर है अतः उसकी ओर से पीड़िता की माता द्वारा आरक्षी केंद्र पलारी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केंद्र पलारी ने प्रकरण में विवेचना की। आरोपी को न्यायाधीश प्रफुल्ल सोनवानी ने अपराध में दोषी पाते हुए, आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास व ₹1000 जुर्माना तथा धारा 376 के तहत आजीवन कारावास व ₹1000 जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन का पक्ष प्रभावी रूप से अतिरिक्त लोक अभियोजक अमिय अग्रवाल ने रखा। पीड़िता मूकबधिर है, इसलिए उसका कथन अमित पटेल विशेषज्ञ शिक्षक शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय मठपुरैना रायपुर के माध्यम से लेखबद्ध किया गया।
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